बुलेट(Bullet Motor Cycle) चलाने वालों के लिए बुरी खबर, ये खामियां मिली त...



Bad news for those who run bullets, these flaws will be taken action

 DC Ghanshyam Thori informed that the Punjab Pollution Control has been declared illegal by the introduction of cyclenic pellets and patches of motorcycles. Thori has appealed to the common people, especially the youth, that the cyclers that are mounted on the motorcycle should be replaced immediately so that the society can be protected from noise and the environment is polluted.

Motorcycles can be confiscated and the owners are prevented from being imprisoned. He said that if a motorcycle is found playing punch, then under the Motor Vehicle Act-1988 and Air Pollution (Prevention and Control) Act -1981, there may be a fine, even for a sentence of up to six years in addition to the challan against the accused person. He appealed to the villagers that if any motorcycle is found to be cracked then any person can send time, location and number of motorcycles to this mobile number 98789-50593.

बुलेट चलाने वालों के लिए बुरी खबर, ये खामियां मिली तो होगी कार्रवाई





डीसी घनश्याम थोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल द्वारा मोटरसाइकिल के पटाके पाने और पटाके मारने वाले साइलैंसर लगवाने गैर-कानूनी घोषित किए गए हैं। थोरी ने आम लोगों खासतौर पर नौजवानों को अपील की है कि मोटरसाइकिल पर लगे हुए पटाके मारने वाले साइलैंसर तुरंत बदले जाए ताकि जो समाज को ध्वनी से तंग होने और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

मोटरसाइकिलों को जब्त होने और मालिकों को कैद होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई मोटरसाइकिल के पटाके बजाता पाया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट-1988 और हवा प्रदूषण (रोकथाम और कंट्रोल) एक्ट-1981 अधीन आरोपी व्यक्ति के विरूद्ध चालान के इलावा छह वर्ष तक की सजा समेत जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने जिला वासियों को अपील की कि अगर कोई भी मोटरसाइकिल पटाके मारता पाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति समय, स्थान और मोटरसाइकिल का नंबर इस मोबाइल नंबर 98789-50593 पर भेज सकता है।

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