50 हजार से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर ओरिजनल ID दिखाना जरूरी MEXA NEWS
Required to show original ID on cash transaction above 50 thousand
The Central Government has issued an order that now any bank or financial institution in the country has to transact more than Rs. 50,000 to any person, it is mandatory to see the original document of the person's identity card.
Now easy not to look for moneylondering, large cash transactions, identity card
The Central Government has issued an order that now any bank or financial institution in the country has to transact more than Rs. 50,000 to any person, it is mandatory to see the original document of the person's identity card.
This move of the Central Government has been taken in the direction of curbing black money. In order to issue this rule, the Department of Revenue of the Ministry of Finance has amended the Moneylonding Act.
After these new rules, if any person approaches any bank or financial institution in the country for cash transactions exceeding Rs 50,000, then the person has to take the original document of his identity card.
According to the rule, the bank or financial institution will have to register the transaction records on a new copy along with the copy of the identity card of the person present with him, along with the original document. Moneylonding law is to curb the creation of moneylending and black money in the country. According to this law, banks, financial institutions including financial institutions, such as stock markets, will have to give complete records of their customers to the Financial Intelligence Department (FIU).
50 हजार से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर ओरिजनल ID दिखाना जरूरी
केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अब किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति से करना है तो उक्त व्यक्ति के पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यीमेंट देखना अनिवार्य है.
अब आसान नहीं मनीलॉन्डरिंग, बड़े कैश ट्रांजैक्शन के लिए दिखाएं पहचान पत्र
केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अब किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति से करना है तो उक्त व्यक्ति के पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यीमेंट देखना अनिवार्य है.
केन्द्र सरकार का यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में उठाया गया है. इस नियम को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने मनीलॉन्डरिंग कानून में संशोधन किया है.
इन नए नियम के बाद देश में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पास यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए पहुंचता है तो उस व्यक्ति को अपने पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा.
नियम के मुताबिक, बैंक अथवा वित्तीय संस्था उसके पास मौजूद व्यक्ति के पहचान पत्र की कॉपी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मिलान करने के साथ-साथ एक नई कॉपी पर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को दर्ज करना होगा. मनीलॉन्डरिंग कानून देश में मनीलॉन्डरिंग और कालेधन के सृजन पर लगाम लगाने के लिए है. इस कानून के मुताबिक बैंक, वित्तीय संस्थान समेत मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं जैसे स्टॉक मार्केट इत्यादि को अपने ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड वित्तीय खुफिया विभाग (एफआईयू) को देनी होगी.
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